रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर को जारी एक पत्र में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के निर्देश दिए हैं। यह कदम दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) में एक पावर बैंक फटने की घटना के बाद उठाया गया है।
दक्षिण पूर्व रेलवे में पावर बैंक फटने की घटना
रेलवे बोर्ड के पत्र के अनुसार, दक्षिण पूर्व रेलवे में एक यात्री का पावर बैंक चार्जिंग के दौरान फट गया था, जिससे धुआं निकलने लगा। उस समय ट्रेन के कर्मचारियों ने निर्धारित समय के बावजूद चार्जिंग पॉइंट बंद नहीं किए थे। इस घटना ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चार्जिंग और आग से सुरक्षा नियमों के पालन की अहमियत को उजागर किया है।
यात्रियों के लिए जरूरी निर्देश
रेलवे बोर्ड के नए निर्देशों के अनुसार, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेन के कोचों में लगे चार्जिंग पॉइंट बंद रहेंगे। यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए:
- रात सोने से पहले मोबाइल की बैटरी अच्छी तरह चार्ज कर लें।
- रात के निर्धारित समय में पावर बैंक चार्ज न करें क्योंकि चार्जिंग पॉइंट बंद रहेंगे।
- फूली हुई बैटरी, खराब केबल या क्षतिग्रस्त चार्जर का उपयोग न करें।
- चार्जिंग के दौरान धुआं, असामान्य गर्मी या जलने की गंध महसूस होने पर तुरंत रेलवे कर्मचारियों को सूचित करें।
चार्जिंग नियम का उद्देश्य
ट्रेन में कई यात्री मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। खराब बैटरी या चार्जिंग उपकरण से आग लगने का खतरा रहता है। इस जोखिम को कम करने के लिए रात के समय चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
रेलवे बोर्ड ने पुराने निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। यात्रियों को भी रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।
स्रोत: hindi.webdunia.com


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