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गुरुवार, 5 नवंबर 2026
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आजम खां की ED गिरफ्तारी याचिका सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर

आजम खां की ED गिरफ्तारी याचिका सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर, सुनवाई 16 नवंबर को होगी।

आजम खां की ED गिरफ्तारी याचिका सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़ी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है। शीर्ष अदालत ने इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है और सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह अंतरिम राहत पर भी विचार करे।

क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाईकोर्ट भेजा?

सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि याचिका में दलीलों पर कुछ वजन हो सकता है, लेकिन वे अभी कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहते। इसलिए अदालत ने मामले को विस्तार से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेजा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अतिरिक्त दलीलें दाखिल करने की अनुमति दी है।

कपिल सिब्बल ने क्या कहा?

आजम खां की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि आजम खां को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आजम खां के खिलाफ पहले से ही 87 FIR दर्ज हैं। सिब्बल ने कहा कि कई मामलों में जमानत मिलने के तुरंत बाद उन्हें नए मामलों में गिरफ्तार किया जाता है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रताड़ना बताया और अदालत से राहत की मांग की।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई कब होगी?

सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को सुनवाई करने का आदेश दिया है। इस सुनवाई में आजम खां की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका और अंतरिम राहत दोनों पर विचार होगा। कोर्ट ने संबंधित दस्तावेज दो दिन के भीतर हाईकोर्ट को भेजने को कहा है।

अब पूरे मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इस दिन हाईकोर्ट निर्णय देगा कि आजम खां को राहत मिलती है या नहीं।

स्रोत: deshbandhu.co.in

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