गाजियाबाद जिले में दीपावली के लिए 5 से 7 नवंबर तक 11 जगहों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है।
पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान
दीपावली 8 नवंबर को मनाई जाएगी, इसके मद्देनजर गाजियाबाद जिले के तीनों जोन में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए कुल 11 अस्थायी दुकानों का इंतजाम किया गया है। ये दुकानें 5 से 7 नवंबर के बीच ही खुलेंगी और केवल ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति होगी।
नगर क्षेत्र में घंटाघर, कविनगर, विजयनगर, सेक्टर-9 रामलीला मैदान, ट्रांस हिंडन में इंदिरापुरम, साहिबाबाद और टीला मोड़ शामिल हैं। देहात क्षेत्र में गढ़ी कटैया, लोनी इंटर कॉलेज, केएन मोदी मैदान, महर्षि इंटर कॉलेज और मुरादनगर चुंगी नंबर-3 पर दुकानें लगेंगी।
पुलिस की शर्तें और लाइसेंस आवंटन
एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरण नैयर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, पटाखों की बिक्री केवल आबादी से दूर और अग्नि सुरक्षा के उचित इंतजाम वाले स्थानों पर ही होगी। दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस के साथ अग्निशमन विभाग की एनओसी भी लेनी होगी।
उन्होंने कहा कि लाइसेंस का आवंटन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत दुकानों से ही ग्रीन पटाखे खरीदें और नियमों का पालन करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई
पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जारी रखी है। सिविल लाइंस इलाके से 18 क्विंटल से अधिक अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कोतवाली नगर पुलिस ने अवैध पटाखों के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और ग्रीन पटाखों की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 7 और 8 नवंबर को केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे।
सिर्फ उन्हीं ग्रीन पटाखों को बनाने की अनुमति है जिन्हें CSIR-NEERI और PESO से मंजूरी मिली हो।
स्रोत: indiatv.in


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